भारत में प्रवेश करने वाले सभी विदेशी नागरिकों को भारतीय मिशन या विदेश की चौकी से प्राप्त वैध वीजा के साथ एक राष्ट्रीय पासपोर्ट के रूप में एक वैध अंतरराष्ट्रीय यात्रा दस्तावेज प्राप्त करना आवश्यक है। पर्यटक (टूरिस्ट) वीजा केवल एक विदेशी को ही दिया जा सकता है, जिसके पास भारत में निवास या व्यवसाय नहीं है और जिसका भारत आने का एकमात्र उद्देश्य मनोरंजन, दृश्य देखना, मित्रों और रिश्तेदारों से मिलने की आकस्मिक यात्रा आदि है।

High level Group of Ministers reviews current status, and actions for prevention and management of COVID-19

ई-वीजा सुविधा

ई-वीजा सुविधा निम्नलिखित देशों/क्षेत्रों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है

पात्रता

taj-mahal

अंतर्राष्ट्रीय यात्री जिनके भारत आने का एकमात्र उद्देश्य मनोरंजन, स्थल देखना, दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलने की आकस्मिक यात्रा, छोटी अवधि की चिकित्सा या आकस्मिक व्यापार यात्रा है।

भारत में आने की तिथि से पासपोर्ट की कम से कम छह महीने की वैधता होनी चाहिए।

आव्रजन अधिकारी द्वारा मुद्रांकन के लिए पासपोर्ट में कम से कम दो खाली पृष्ठ होने चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों पर भारत में अपने प्रवास के दौरान खर्च करने के लिए पर्याप्त धनराशि के साथ वापसी टिकट या आगे की यात्रा का टिकट होना चाहिए।

पाकिस्तानी पासपोर्ट या पाकिस्तानी मूल के अंतर्राष्ट्रीय यात्री भारतीय मिशन में नियमित वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

राजनयिक/आधिकारिक पासपोर्ट धारकों या निशुल्क सीमाप्रवेश यात्रा दस्तावेज धारकों के लिए उपलब्ध नहीं है।

माता पिता/जीवनसाथी के पासपोर्ट पर समर्थित व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है यानी प्रत्येक व्यक्ति के पास एक अलग पासपोर्ट होना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय यात्रा दस्तावेज धारकों के लिए उपलब्ध नहीं है।